ताजमहल-तेजोमहालय विवाद में सरकार और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आगरा कोर्ट में अपना पक्ष दायर कर कहा कि इमारत के बंद हिस्सों में कलश, स्वास्तिक और फूल-पत्ती की मौजूदगी का याचिकाकर्ताओं द्वारा जो अर्थ लगाया गया, वह काल्पनिक है। बतौर सरकार, ताजमहल शिव मंदिर 'तेजोमहालय' नहीं है और याचिकाकर्ताओं की मांगों से उलट बंद पड़े हिस्सों की फोटोग्राफी गैरकानूनी है।