सरकार ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने को एक दंडनीय अपराध बना दिया है जिसके तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, इस कदम से खोए हुए मोबाइलों का पता लगाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि आईएमईआई नंबर मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है।