केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी बिल्डर रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराए बिना अपनी जारी व आगामी परियोजनाओं का विज्ञापन नहीं दिखा सकता। दरअसल, 1 मई से लागू रियल स्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) कानून के तहत जुलाई के अंत तक सभी कंपनियों व बिचौलियों को रेरा के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।